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इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की स्पेशल अपील,सिंगल बेंच के फैसले से जतायी सहमति, कर्मचारियों को सभी लाभ देने के निर्देश

इसमें कोई विवाद नहीं कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Cadre Classification करने की शक्ति है

इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार के पास वेतनमान तय करने और कर्मचारियों के बीच Classification करने की शक्ति है. बशर्ते ऐसा Classification समानता के संवैधानिक प्रावधान को पूरा करता हो. स्थापित सिद्धांत यह है कि Classification एक स्पष्ट और तर्कसंगत अंतर पर आधारित होना चाहिए, और इस अंतर का उस उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे हासिल किया जाना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस सिद्धांत को मान्यता दी है, जिसमें एस. शिवगुरु बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 7 SCC 335 का मामला भी शामिल है. इसमें यह माना गया है कि कैडर के विलय के बाद, कैडर की पहले की अलग पहचान खत्म हो जाती है और कर्मचारी नए बने एकीकृत कैडर (Classification) के सदस्य बन जाते हैं. एक बार ऐसा एकीकरण हो जाने के बाद, एक ही कैडर के सदस्यों के बीच केवल उनकी पुरानी कैडर पहचान के आधार पर भेदभाव को आम तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किये जा चुके इस सिद्धांत पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया है सिंगल बेंच के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को सम्पूर्ण लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया है.

यह विशेष अपील राज्य सरकार द्वारा रिट-ए संख्या 12959/2012 (संत लाल सोनकर व अन्य बनाम यू.पी. राज्य व अन्य) में एकल न्यायाधीश द्वारा 24.07.2019 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी. इस आदेश के तहत, मूल रिट याचिकाकर्ताओं को 01.01.1986 से ₹1350–2200/- का वेतनमान देने का निर्देश दिया गया था.

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कोर्ट ने 22.01.2020 के अपने आदेश द्वारा, इस विशेष अपील को दायर करने में हुई देरी के लिए पर्याप्त कारण मानते हुए देरी माफी आवेदन संख्या 1/2020 को स्वीकार कर लिया था. इसके अलावा, 06.02.2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विवादित आदेश के प्रभाव और कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और यह अंतरिम आदेश विशेष अपील के लंबित रहने के दौरान भी लागू रहा है. अंतिम सुनवाई के बाद 01.07.2026 को निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था.

प्रतिवादियों की नियुक्ति 1981 और 1986 के बीच ‘लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट’ (Classification) के रूप में हुई थी

तथ्यों के अनुसार प्रतिवादियों की नियुक्ति 1981 और 1986 के बीच ‘लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट’ (Classification) के रूप में हुई थी. बाद में इस पद का नाम Classification कर ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ (पशुधन विस्तार निरीक्षक) कर दिया गया था और वर्तमान में उनकी सेवा शर्तें पशुपालन, पशुधन विस्तार और कुक्कुट विकास सेवा नियम, 2002 यू.पी. नियमों द्वारा शासित होती हैं.

विवाद का मुख्य कारण सेवा का विलय और उसके बाद पद का नया नामकरण है. 1990 से पहले पशुपालन विभाग में दो पद थे: पशुधन विस्तार अधिकारी और पशुधन विकास सहायक/विस्तार निरीक्षक. पहले वाले पद का वेतनमान ₹470–735/- था, जबकि दूसरे वाले पद का वेतनमान ₹400–615/- था.

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असल में, दोनों पदों के लिए एक जैसी योग्यता की जरूरत थी और काम भी लगभग एक जैसा ही था. पशुधन विकास सहायक/विस्तार निरीक्षक के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने राज्य सरकार के सामने यह बात रखी कि समान योग्यता वाले कर्मचारियों से समान काम लेने के बावजूद दोनों के वेतनमान में अंतर है, जिसे दूर किया जाना चाहिए.

कर्मचारियों की इस शिकायत की जांच करने के लिए, राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स समिति बनाई. समिति ने इस मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि दोनों तरह के कर्मचारियों के काम/कर्तव्यों (Classification) में कोई खास अंतर नहीं है. इसलिए पशुधन विकास सहायकों/विस्तार निरीक्षकों की उस मांग पर वेतन आयोग विचार करे, जिसके तहत उन्हें पशुधन विस्तार अधिकारियों के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए. यह सिफारिश 03.09.1987 को सचिव, वेतन आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजी गई.

जब यह मामला वेतन आयोग के पास विचाराधीन था, तब राज्य सरकार ने सरकारी आदेश के जरिए पशुपालन विभाग में कई पदों के वेतनमानों में संशोधन किया. संशोधित वेतन ढांचे के तहत ‘समता समिति’ की सिफारिशों पर अमल करते हुए, पशुधन विस्तार अधिकारी का वेतनमान संशोधित करके ₹1200–2040/- कर दिया गया, जबकि पशुधन विस्तार निरीक्षक का वेतनमान संशोधित करके ₹975–1660/- कर दिया गया.

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इसके बाद, राज्य सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह तय किया कि 01.01.1986 से ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ और ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के पद एक ही कैडर (Classification) का हिस्सा होंगे. इस विलय की सूचना 03.03.1990 के सरकारी आदेश द्वारा दी गई और इसके पिछले समय से लागू होने के बारे में 05.06.1991 के आदेश द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया.

सरकारी आदेश में यह भी कहा गया कि ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी 01.01.1986 से ₹1200–2040/- का वेतनमान मिलेगा. नतीजतन, प्रतिवादी और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य कर्मचारी उस तारीख से ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के संयुक्त कैडर (Classification) के सदस्य बन गए.

बाद में 1991 के शासनादेश की निरंतरता में जारी शासनादेश 1992 ने 1989 के शासनादेश को संशोधित किया. उक्त सरकारी आदेश 1992 के आधार पर संशोधित वेतनमान रु. 1350-2200/- केवल उन कर्मचारियों (Classification) को प्रदान किया गया जो 01.01.1986 से पहले 470-735/- रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में लाइव स्टॉक एक्सटेंशन अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, जबकि एकीकृत संवर्ग के शेष सदस्य रुपये के वेतनमान में बने रहे. इसी सरकारी आदेश की वैधता सिंगल बेंच के समक्ष रिट याचिका में चुनौती का विषय थी.

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सिंगल बेंच ने रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि समिति की सिफारिशें, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था और राज्य सरकार द्वारा सरकारी आदेशों के माध्यम से लागू किया गया था, ने 1986 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर और लाइव स्टॉक एक्सटेंशन अधिकारी के पदों को एक ही कैडर (Classification) में विलय करके असमानता को दूर कर दिया था.

विलय Classification समिति के इस निष्कर्ष पर किया गया था कि दोनों पदों से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई भौतिक अंतर नहीं था और इसलिए, पदधारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन समानता के हकदार थे.

सिंगल जज के फैसले से असंतुष्ट होकर राज्य की ओर से स्पेशल अपील दाखिल की गयी. स्टेट के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित फैसला मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं को गलत तरीके से समझने पर आधारित है. उनका कहना था कि सिंगल बेंच के जज 1992 के सरकारी आदेश के सही दायरे और मकसद को समझने में नाकाम रहे और इसलिए उसे रद्द करने में गलती की.

उन्होंने कहा कि 01.01.1986 से पहले, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर और लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर के पद अलग-अलग कैडर (Classification) के थे और उनके वेतनमान भी अलग-अलग थे. 1986 से वेतनमान में संशोधन के बाद, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का वेतनमान 1200–2040 रुपये हो गया, जबकि लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर का वेतनमान 975–1660 रुपये हो गया.

1990 और 1991 के सरकारी आदेशों द्वारा, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर के कैडर (Classification) को 1986 से लागू करते हुए लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के कैडर (Classification) में मिला दिया गया और ऐसे सभी कर्मचारियों को 1200–2040 रुपये के वेतनमान में रखा गया.

इस विलय के परिणामस्वरूप एक अनचाही विसंगति पैदा हुई, क्योंकि जो कर्मचारी 1986 से काफी पहले से लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे और सेवा में सीनियर थे, उन्हें भी वही वेतनमान मिलने लगा जो उन लोगों को मिल रहा था जो केवल विलय के कारण संयुक्त कैडर (Classification) में आए थे. 1992 का सरकारी आदेश केवल इस विसंगति को दूर करने के लिए जारी किया गया था, ताकि उन अधिकारियों के वेतन की सुरक्षा की जा सके जो 1986 से पहले ऊंचे पद पर थे.

स्टेट काउंसिल ने कहा कि 1992 के सरकारी आदेश द्वारा बनाया गया Classification अस्थायी और सुरक्षात्मक प्रकृति का था और इसका उद्देश्य उन वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना था जो बहुत पहले सेवा में आए थे, क्योंकि उसके बाद ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के पद पर भर्ती काफी हद तक बंद हो गई थी. इसलिए Classification  उचित और कानूनी रूप से मान्य था.

इसके विपरीत, मूल रिट याचिकाकर्ता (जो इस विशेष अपील में प्रतिवादी हैं) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने सिंगल बेंच के फैसले का समर्थन किया और कहा कि 1992 का सरकारी आदेश पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है.

उन्होंने तर्क दिया कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली गईं और सरकारी आदेशों के जरिए ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ और ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के पदों को एक ही कैडर (Classification) में मिलाकर ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ का नया पदनाम दिया गया तो उसी कैडर (Classification) में दो वर्ग बनाने या एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान तय करने का कोई औचित्य नहीं रह गया था.

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मर्जर का मुख्य आधार कमेटी की यह रिपोर्ट थी कि दोनों तरह के कर्मचारियों की योग्यता एक जैसी थी और वे एक जैसे काम और जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे. सिफारिशों को मानने के बाद वेतनमान में अंतर की पुरानी शिकायत दूर हो गई. उन्होंने तर्क दिया कि जब 1986 से यह अंतर खत्म कर दिया गया था, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया कि कुछ कर्मचारी शुरू में ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के तौर पर नियुक्त हुए थे और उस तारीख से पहले असल में उसी पद पर काम कर रहे थे, खासकर जब वेतनमान में बदलाव की बात हो.

दो जजों की बेंच ने कहा कि 1992 के सरकारी आदेश से लागू किए गए Classification की वैधता की जांच करने से पहले, बिना विवाद वाली तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान देना होगा. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि 1986 से पहले, पशुपालन विभाग में दो अलग-अलग पद थे. दोनों पदों के लिए अलग-अलग पे-स्केल थे. इन पदों से जुड़ी योग्यताएं, काम का स्वरूप और जिम्मेदारियां काफी हद तक एक जैसी थीं. 1990 और 1991 के सरकारी आदेशों के कारण, दोनों पदों के बीच पहले का अंतर खत्म हो गया और उन्हें स्पष्ट रूप से एक ही कैडर (Classification) घोषित कर दिया गया.

बेंच ने कहा कि कोर्ट के सामने रखी गई दलीलों और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि 1992 के सरकारी आदेश के तहत अंतर का एकमात्र आधार यह है कि कर्मचारियों की एक श्रेणी 1986 से पहले ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के पदनाम के साथ उच्च वेतनमान पर काम कर रही थी, जबकि दूसरी श्रेणी पदों के मर्जर के कारण कैडर (Classification) में शामिल हुई और फिर उन्हें वही पदनाम और वेतन समानता मिली.

हमारी सोच के अनुसार, ऐसा अंतर तब कायम नहीं रखा जा सकता जब राज्य सरकार ने खुद समिति की रिपोर्ट (कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में) और उसके बाद वेतन आयोग की मंजूरी (एकजुट कैडर में सभी को समान वेतन देने के लिए) के आधार पर दोनों पदों को पिछली तारीख से मर्ज करने और दोनों श्रेणियों (Classification) को एक ही कैडर का सदस्य मानने का फैसला किया हो.
जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी ने डिसीजन को कोर्ट में प्रोनाउंस किया और जस्टिस दयाल ने भी इसे समर्थन किया

इस मामले में, जब राज्य सरकार ने समिति और वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उसके बाद 1986 से ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ और ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के पदों को एक ही कैडर (Classification) में मर्ज कर दिया, तो प्रतिवादी ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर’ के पुराने कैडर के सदस्यों के रूप में अपनी अलग पहचान खो बैठे. वे ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर’ के एकजुट कैडर के सदस्य बन गए. इसलिए, उनके वेतनमान का हक एकजुट कैडर में उनकी स्थिति के आधार पर तय किया जाना चाहिए था, न कि उनके पुराने पदनाम के आधार पर.

अपीलकर्ता की यह दलील कि 1992 का सरकारी आदेश केवल ‘लाइव स्टॉक एक्सटेंशन’ के पद के संबंध में 1989 के पिछले सरकारी आदेश में संशोधन करता था… अधिकारी और लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टरों के वेतनमान में बदलाव न करने का फैसला, हमारी सोच के अनुसार, अपील करने वाले की दलील का समर्थन नहीं करता है. विलय के बाद, प्रतिवादियों को लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इंस्पेक्टर के तौर पर फायदा नहीं मिल रहा था, बल्कि उन्हें वह वेतन मिल रहा था जिसके वे लाइव स्टॉक एक्सटेंशन अधिकारियों के एकीकृत कैडर (Classification) के सदस्य के तौर पर हकदार थे.

बेंच ने कहा कि यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह Classification वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था. सेवा के वर्षों की वरिष्ठता का महत्व प्रमोशन और अन्य सेवा लाभों के मामलों में हो सकता है, लेकिन एक ही कैडर में एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को दो अलग-अलग वेतनमान देने के लिए एक तार्किक आधार की आवश्यकता होती है.

कैडर के विलय से पहले कर्मचारी के सेवा में शामिल होने की तारीख के आधार पर किया गया अंतर, कैडर के एकीकरण के बाद अलग-अलग वेतन देने को सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा S. Sivaguru (Supra) मामले में स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है.

उपरोक्त चर्चा के आधार पर कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच के जज ने 03.03.1990, 05.06.1991 और 02.04.1992 के सरकारी आदेशों के प्रभाव को सही ढंग से समझा. एक बार जब पदों का विलय 01.01.1986 से पिछली तारीख से एक ही कैडर (Classification) में हो गया, तो राज्य सरकार विलय से पहले की स्थिति के आधार पर एक ही कैडर (Classification) के सदस्यों के बीच दो अलग-अलग वेतनमान नहीं बना सकती थी.

यह निष्कर्ष कि 1992 के सरकारी आदेश द्वारा किया गया Classification संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था, किसी भी कानूनी कमी से ग्रस्त नहीं है जिसके लिए इस इंट्रा-कोर्ट अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो. कोर्ट को विशेष अपील में कोई दम नहीं लगा और उसने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए प्रतिवादियों को सभी लाभ दिये जाने का आदेश दिया.

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