शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को मिली सशर्त Anticipatory Bail, 27 फरवरी को सुरक्षित था आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बटुकों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की Anticipatory Bail मंजूर कर ली है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने बुधवार 25 मार्च को यह आदेश सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने 27 फरवरी को Anticipatory Bail याचिका पर सुनवाई पूरी…
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