बिना दोष Employee को दंडित करने का चेयरमैन और एमडी का आदेश रद, बकाया का भुगतान 2 माह में करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ को Employee याची को बिना दोष दंडित करने के आदेशों को रद कर दिया है और दो माह में बकाया Salarie और सेवानिवृत्ति परिलाभो (Pension etc.) सहित निलंबन काल का बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया.…
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