Real Son को गुजारा-भत्ता देने का आदेश होने पर Step son से मेंटेनेंस (125 Cr PC) का दावा नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सौतेले बेटे से मेंटेनेंस की मांग करने वाली महिला की रिविजन याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Real Son को गुजारा-भत्ता देने का आदेश होने पर Step son से मेंटेनेंस का दावा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि गुजारा-भत्ता का दावा करने वाले व्यक्ति की खुद का खर्च उठाने में असमर्थता, कोर्ट द्वारा भत्ता देने का आदेश पारित होने के बाद खत्म हो जाती है और जिस व्यक्ति के पक्ष में भत्ता आदेश पारित किया जाता है, वह किसी अन्य व्यक्ति से दूसरा भत्ता नहीं मांग सकता. यह व्यवस्था तय करने के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की बेंच आपराधिक रिवीजन को खारिज कर दिया है.
यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका श्रीमती कुसुम द्वारा दाखिल की गयी थी. याचिका में उन्होंने मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती दी थी. यह आदेश रुखसार खान बनाम तनवीर खान में सुनाया गया था जो गाजीपुर जिले के जमनिया थाने में दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षणकर्ता की सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए विपक्षी Real Son को पुनरीक्षणकर्ता को 8,000 रुपये प्रति माह गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया था.
पुनरीक्षणकर्ता के वकील ने अपनी दलील को केवल इस बात तक सीमित रखा कि ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षणकर्ता के Real Son को गुजारा-भत्ते की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जबकि Step Son पर कोई दायित्व नहीं डाला गया. इसी के आधार पर तर्क दिया गया कि विवादित आदेश में बदलाव किया जाना चाहिए और Step Son पर भी वही जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए जो Real Son पर डाली गई है.
जब Real Son के पास अपनी माँ का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं, तो उसके सौतेले बेटे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता
इसके उलट AGA और सगे बेटे की ओर से पेश वकील ने क्रिमिनल रिविजन का विरोध किया और कहा कि जब Real Son के पास अपनी माँ का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं, तो उसके सौतेले बेटे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इन बातों को देखते हुए यह क्रिमिनल रिविजन न केवल बिना किसी ठोस आधार के है, बल्कि इसे गलत इरादे से दायर किया गया है, इसलिए इसे इस कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान धारा 125 Cr.P.C. का जिक्र किया गया जिसमें प्रावधान इस तरह प्रकार है है:-
- “125. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश.
- (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, इनका भरण-पोषण करने में लापरवाही करता है या मना करता है
- (a) अपनी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
- (b) अपनी वैध या अवैध नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
- (c) अपनी वैध या अवैध संतान (विवाहित बेटी नहीं) जो बालिग हो गई है, लेकिन किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
- (d) अपने पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी लापरवाही या इनकार का सबूत मिलने पर, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है. यह भत्ता उस मासिक दर पर होगा जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, और इसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे: बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (b) में उल्लिखित नाबालिग लड़की के पिता को तब तक ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है जब तक वह बालिग न हो जाए, यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी नाबालिग लड़की के पति (यदि वह विवाहित है) के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं.
- इसके अलावा बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, इस उप-धारा के तहत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के दौरान, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता और कार्यवाही का खर्च देने का आदेश दे सकता है, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और इसका भुगतान उस व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित करे. यह भी बशर्ते कि दूसरे प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए मासिक भत्ते के आवेदन का निपटारा, जहां तक संभव हो, उस व्यक्ति को आवेदन का नोटिस मिलने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा.
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- इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए,
- (a) “नाबालिग” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत बालिग नहीं माना गया है
- (b) “पत्नी” में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दिया है या जिसने अपने पति से तलाक लिया है और उसने दोबारा शादी नहीं की है.
- (2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिए ऐसा कोई भी भत्ता और कार्यवाही का खर्च आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया गया हो, तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए आवेदन की तारीख से, जैसा भी मामला हो, देय होगा.
- (3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश दिया गया है, बिना किसी ठोस कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट, आदेश के हर उल्लंघन के लिए, जुर्माना वसूलने के तरीके से बकाया राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को, हर महीने के भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के भत्ते (एक्ट 50 ऑफ 2001, सेक्शन 2 द्वारा “भत्ते” के लिए बदला गया, 24-9-2001 से लागू) के पूरे या किसी हिस्से के लिए, जो वारंट के निष्पादन के बाद भी बकाया रहता है, एक महीने तक की अवधि के लिए या भुगतान होने तक (जो भी पहले हो) जेल की सजा दे सकता है: बशर्ते कि इस सेक्शन के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस राशि के बकाया होने की तारीख से एक साल के भीतर उसे वसूलने के लिए कोर्ट में आवेदन न किया जाए:
- साथ ही यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ रहने की शर्त पर भरण-पोषण देने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट उसके इनकार के कारणों पर विचार कर सकता है, और ऐसी पेशकश के बावजूद इस सेक्शन के तहत आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने का उचित आधार है.
- यदि किसी पति ने किसी दूसरी महिला से शादी की है या वह किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखता है (रखैल रखता है), तो इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का उचित आधार माना जाएगा.
- (4) कोई भी पत्नी इस सेक्शन के तहत अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए भत्ता (एक्ट 50 ऑफ 2001, सेक्शन 2 द्वारा “भत्ते” के लिए बदला गया, 24-9-2001 से लागू) पाने की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी ठोस कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं.
- (5) इस बात का सबूत मिलने पर कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस सेक्शन के तहत आदेश दिया गया है, रह रही है… व्यभिचार, या बिना किसी ठोस कारण के पति के साथ रहने से इनकार करना, या आपसी सहमति से अलग-अलग रहना—इनमें से कोई भी स्थिति होने पर मजिस्ट्रेट आदेश रद्द कर देंगे.
माता-पिता के भरण-पोषण पर विचार करते समय, कोर्ट को पक्षों के बीच माता-पिता और बच्चों के रिश्ते को देखना होता है और यह भी देखना होता है कि क्या भरण-पोषण की मांग करने वाला पक्ष अपने बच्चे या माता-पिता (जैसा भी मामला हो) का भरण-पोषण करने में असमर्थ है. कोर्ट को यह भी तय करना होगा कि जिस व्यक्ति से भरण-पोषण का दावा किया गया है, उसके पास ऐसा भरण-पोषण देने के लिए पर्याप्त साधन हैं या नहीं.
दोनों पक्षों की दलीलों से यह स्पष्ट है कि रिवीजन करने वाली महिला (रिविजनिस्ट), Real Son की सगी माँ और विपक्षी पार्टी नंबर 2 की सौतेली माँ है. हो सकता है कि Cr.P.C. की धारा 125 के तहत आवेदन दाखिल करते समय, रिवीजनिस्ट अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ रही हो, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद उसे भरण-पोषण की राशि मिल रही है; विपक्षी पार्टी Real Son ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसका अर्थ है कि विपक्षी पार्टी Real Son ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया है.
अब रिवीजनिस्ट अपने सगे बेटे से भरण-पोषण की राशि पाकर अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, इसलिए अब उसने अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होने का दर्जा खो दिया है. यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, उसे भी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भरण-पोषण के लिए आवेदन करने का अधिकार हो सकता है.
भरण-पोषण की ऐसी कार्यवाही में यदि कोर्ट भरण-पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति का भरण-पोषण करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हुए अनुमति देता है, तो कोर्ट के आदेश के कारण, भरण-पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति की अपना भरण-पोषण करने में असमर्थता समाप्त हो जाती है; जिस व्यक्ति के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया है, वह किसी अन्य व्यक्ति से दूसरे भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकता है.