लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली Women भी male partner से भरण-पोषण की अधिकारी, हाई कोर्ट ने कहा, तकनीकी खामी बता पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष (male partner) और स्त्री लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या…
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