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इलाहाबाद हाई कोर्ट Bar Association: एल्डर्स कमेटी का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने से किया इंकार, कहा 13 माह बाद काम करने का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट Bar Association इलाहाबाद की एल्डर्स कमेटी ने निवर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल विस्तार और कामकाज जारी रखने की मांग को नियमों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एल्डर्स कमेटी ने स्पष्ट किया कि Bar Association के बाइलाज के अनुसार 13 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचित निकाय के पास किसी भी रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं बचता. 

हाईकोर्ट Bar Association के अध्यक्ष राकेश पांडे और  महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने 15 सितंबर 2026 को एल्डर्स कमेटीके अध्यक्ष को पत्र भेजा था. पत्र में 10 जुलाई 2026 की आम सभा के उस प्रस्ताव का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि Bar Association नई कार्यकारिणी के कार्यभार ग्रहण करने तक वर्तमान कार्यकारिणी पूर्ववत कार्य करती रहेगी. पदाधिकारियों ने तर्क दिया था कि चुनाव 17 सितंबर 2026 को होने हैं और दैनिक कामकाज तथा अधिवक्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए एल्डर्स कमेटी से कामकाज जारी रखने की अनुमति जरूरी है. 

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एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन वीके सिंह, सदस्य वीपी श्रीवास्तव, सीएल पांडेय, ओपी सिंह और वीके उपाध्याय सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने 17 सितंबर 2026 को जारी अपने आदेश में Bar Association के बाइलाज के नियम 17 का उल्लेख किया. कमेटी ने कहा कि नियम 17 के तहत Bar Association पदाधिकारी एक वर्ष के लिए पदभार ग्रहण करते हैं और चुनाव कराने के लिए केवल एक अतिरिक्त माह (कुल 13 महीने) की छूट होती है. 13 माह पूरे होने के बाद प्रशासनिक अधिकार स्वतः एल्डर्स कमेटी में निहित हो जाते हैं. 

11 अगस्त 2026 के बाद निर्वाचित निकाय केवल चुनाव संपन्न कराने के सीमित उद्देश्य से एक माह और जारी रह सकती थी. 13 माह की मियाद बीत जाने के बाद न तो आम सभा और न ही एल्डर्स कमेटी के पास वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने की कोई वैधानिक शक्ति है. कमेटी ने जनरल हाउस के 10 जुलाई 2026 के प्रस्ताव को नियम 17 के विपरीत ठहराते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को कार्यभार विस्तार देने से साफ इन्कार कर दिया.

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Bar Association का चुनाव संपन्न, 263 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद, 79 फीसदी मतदान

इलाहाबाद हाई कोर्ट Bar Association: एल्डर्स कमेटी का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने से किया इंकार, कहा 13 माह बाद काम करने का अधिकार नहीं
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इलाहाबाद हाईकोर्ट Bar Association का वार्षिक चुनाव 2026-27 गुरुवार को सकुशल संपन्न हो गया. चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव समेत विभिन्न पदों पर कुल 263 प्रत्याशी मैदान में थे. मतदान सुबह नौ बजे से शाम 5:30 बजे तक हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ. चुनाव अधिकारीकरण का नेतृत्व मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, सर्वेश लक्ष्मी कांत मिश्रा, वशिष्ठ तिवारी, राजकुमार शुक्ला और अनुभव शुक्ला ने किया.

एल्डर कमेटी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 11,728 रही, जबकि विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 263 थी. Bar Association चुनाव में मतदाताओं के लिए कुल 12,000 मतपत्रों का प्रकाशन कराया गया था. चुनाव के लिए 20 काउंटरों पर कुल 11,500 मतपत्र निर्गत किए गए. इनमें से 1,450 मतपत्र वापस हुए और लगभग 10,050 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

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चुनाव समिति के अनुसार विभिन्न काउंटरों से वापस हुए 1,450 मतपत्र और अयोग्य 500 मतपत्रों को मिलाकर कुल 1,950 मतपत्रों को मतदान स्थल पर ही नष्ट किया गया. इसके बाद चुनाव समिति ने अध्यक्ष और महासचिव पद के प्रत्याशियों अथवा उनके पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में इन 1,950 मतपत्रों को नष्ट किए गए मतपत्रों के लिए निर्धारित बॉक्स में सील कर दिया.

मतदान केंद्र पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनाव समिति की ओर से गठित सुपरवाइजरी कमेटी और सहायक चुनाव अधिकारियों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. चुनाव समिति ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने वाले सभी प्रत्याशियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों और हाईकोर्ट Bar Association के कर्मचारियों के प्रति आभार जताया. समिति ने कहा कि कर्मचारियों के विशेष सहयोग से चुनाव दिन-रात मेहनत कर सकुशल संपन्न कराया जा सका.

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