वकील को अभियुक्त से मिली फीस अपराध की Income नहीं, हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, 17 जुलाई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त द्वारा अपने वकील को पेशेवर सेवाओं के बदले दी गई फीस (Income) को केवल इस आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता कि भुगतान आरोपी ने किया है. जब तक अधिवक्ता स्वयं किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न हो तब तक…
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