Minor Crime का तथ्य न बताया गया हो तो भी चयन निरस्त नहीं किया जा सकता, चयन निरस्तीकरण आदेश रद्द
Minor Crime और मामूली धारा में दर्ज एफआईआर जैसे तथ्य का भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान अभ्यर्थी की तरफ से गोपन भी किया गया है तो भी उसका चयन निरस्त नहीं किया जा सकता है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने…
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