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High Court Decision

Temporary सेवा को पेंशन-अर्हता की गणना में गिना जाना चाहिए, भले ही पेंशन की वास्तविक राशि केवल नियमित सेवा के आधार पर तय हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Temporary नियुक्ति भले ही लेकिन अगर पूर्व सेवा है, भले ही वह Temporary नेचर की रही हो, उसे भी पेंशन तय करने के लिए मान्य किया जायेगा. इसके साथ ही जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने संग्रह अमीन को बड़ी राहत दे दी…