न नमाजियों की संख्या सीमित कर सकता है प्रशासन और न ही निजी परिसर में नमाज (Namaz) पढ़ने पर रोक लगा सकता है
संभल, बदायूं और बरेली जिला सें हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनउ बेंच में दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कानून-व्यवस्था संभालना राज्य का कर्तव्य रमजान के दौरान नमाज (Namaz) करने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार प्रशासन को नहीं है. प्रशासन का काम कानून व्यवस्था संभालना है. उसे…
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