यदि Victim है बालिग और आचरण से उसकी सहमति स्पष्ट है, तो बलात्कार या अपहरण के आरोप में सजा कायम नहीं रखा जा सकता
22 साल पुराने अपहरण के मुकदमे के सभी जीवित आरोपित इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मुकदमे में यदि Victim बालिग है और उसकी गतिविधियों व आचरण से उसकी सहमति स्पष्ट होती है, तो बलात्कार या अपहरण के आरोपों…
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