बिना वजह बताए GST रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नजर में मान्य नहीं होगा. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस…
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