ठोस Evidence के अभाव में केवल दुश्मनी के आधार पर किसी को 396 IPC का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, HC ने रद की उम्र कैद की सजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डकैती से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों की उम्रकैद की सजा रद कर दी है. कहा है कि किसी ठोस Evidence के बिना केवल दुश्मनी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने अपीलार्थी अमर…
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