Order की अनदेखी स्वीकार्य नहीं, 345 दिनों की देरी माफ नहीं
इलाहाबाद HC ने खारिज किया आवेदन Order का कम्प्लाएंस न करने पर अवमानना नोटिस जारी होने तक अपील दायर करने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, इसलिए देरी को अधिकार के रूप में माफ नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच एकल न्यायाधीश द्वारा…
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