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BJP नेता संगीत सोम की याचिका पर फैसला सुरक्षित

विरोध के साथ सपा प्रत्याशी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया हर्जाना

BJP नेता संगीत सोम की याचिका पर फैसला सुरक्षित
Justice JJ Munir

भाजपा (BJP) नेता संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका में संशोधन को लेकर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट के आदेश पर संशोधन अर्जी के एवज में सोम ने सपा विधायक अतुल प्रधान को 5,000 रुपए हर्जाना अदा किया, जिसे अतुल प्रधान के अधिवक्ता ने विरोध के साथ स्वीकार किया.

जुर्माना लगाकर दी थी अर्जी की अनुमति
भाजपा (BJP) नेता संगीत सोम ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधना सीट से अतुल प्रधान के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की है. बाद में उन्होंने टाइपिंग गलती का हवाला देकर संशोधन मांगा, जिसमें ‘मेरठ’ की जगह ‘मुजफ्फरनगर’ लिखा जाना बताया था. विपक्षी वकील ने देरी को आधार बनाकर आपत्ति दर्ज की, जिस पर कोर्ट ने याची की लापरवाही मानते हुए हर्जाना लगाया था और अर्जी की अनुमति दे दी थी.

चेक डिस्आनर केस में सम्मन जारी कर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत प्रयागराज को निर्देश दिया है कि आदेश से एक माह के भीतर सम्मन जारी करें और यथाशीघ्र अर्जी तय की जाय. कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत  धारा 138चेक अनादर केस छः माह में निर्णीत करने का बाध्यकारी उपबंध किया गया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छः माह में चेक अनादर केस का निपटारा कर दिया जाय. यह आदेश जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव ने नैनी निवासी अवधेश कुमार पाण्डेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने बहस की.इनका कहना है कि 2020 में चेक डिस्आनर  केस दायर किया गया है. कोर्ट ने अभी तक सम्मन जारी नहीं किया केवल तारीख पर तारीख लगाई जा रही है. याचिका में अर्जी तय करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी.

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3 thoughts on “BJP नेता संगीत सोम की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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