Election duty न करने पर शिक्षक को निलंबित कर प्रतिकूल प्रविष्टि का दंड हाई कोर्ट ने किया रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Election duty न करने पर शिक्षक अजय कुमार कनौजिया के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया द्वारा 12 जून 2026 को पारित दंड आदेश को रद्द कर दिया है. याची प्राथमिक विद्यालय सिरयावन, ब्लॉक बिधुना, औरैया में प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे. उन्हें 9 जनवरी 2026 को Election duty न करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने और सरकारी कर्मचारी के अनुरूप आचरण न करने जैसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया था.
30 जनवरी 2026 को Election duty न करने पर आरोप पत्र दिया गया, जिसका याची ने विस्तृत जवाब दिया. इसके बावजूद 12 जून 2026 को उन्हें दंडित करते हुए निंदा प्रविष्टि की सजा दी गई और उनका स्थानांतरण उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकपुरी, ब्लॉक बिधुना में सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया गया. याची के अधिवक्ता अनुराग शुक्ला ने कोर्ट में दलील दी कि शुरू से ही आरोप अस्पष्ट थे और विस्तृत जवाब देने के बावजूद विभाग का रवैया मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत रहा.
Election duty न करने पर आरोप पत्र दिया गया
जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया के 12 जून 2026 के दंड आदेश को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि याची प्राथमिक विद्यालय सिरयावन, ब्लॉक बिधुना में प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के पद पर बने रहेंगे.