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अफजाल अंसारी व उनके के परिजनों से जुड़े Case 1 साथ सुने जाएंगे

अफजाल अंसारी व उनके के परिजनों से जुड़े Case 1 साथ सुने जाएंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी व उनके परिजनों से जुड़े विभिन्न आपराधिक cases और अपीलों को एकसाथ संबद्ध करने को कहा है. इन सभी cases की सुनवाई अब एक ही पीठ द्वारा की जाएगी. यह आदेश जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने नुसरत अंसारी व अन्य की अपील पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को दिया है.

कोर्ट ने सभी मामलों को दो जुलाई को नए cases की सूची में उपयुक्त पीठ के समक्ष पेश करने को कहा है. ​इससे पहले 18 मई को कोर्ट ने कहा था कि नुसरत अंसारी व अन्य और राज्य बनाम अफ़जाल अंसारी व अन्य की सुनवाई एकसाथ उचित होगी. दोनों मामलों का अदालती रोस्टर अलग-अलग होने के कारण फ़ाइल को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया था.

पस में जुड़े cases की सुनवाई उस वरिष्ठतम डिवीजन बेंच या सिंगल जज बेंच द्वारा की जाएगी

कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने पांच दिसंबर 2018 को प्रशासनिक परिपत्र  के तहत आपस में जुड़े cases की सुनवाई उस वरिष्ठतम डिवीजन बेंच या सिंगल जज बेंच द्वारा की जाएगी जिसके पास उन जुड़े मामलों में से किसी एक का रोस्टर हो. कोर्ट को को यह भी बताया गया कि दो अन्य अपीलें भी अफजाल अंसारी वाले मामले से जुड़ी हुई हैं.

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कोर्ट ने इन सभी संबंधित अपीलों को भी एकसाथ सुनने का निर्णय लिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाते हुए सरकारी वकील को इस बीच विभिन्न संबद्ध आपराधिक अपीलों में देरी माफी की अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

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