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देवरिया की गरिमा सिंह ने अमेठी की गरिमा सिंह के Documents के सहारे हासिल की नौकरी, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इंकार

देवरिया की गरिमा सिंह ने अमेठी की गरिमा सिंह के Documents के सहारे हासिल की नौकरी, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे के शैक्षिक documents से सहायक अध्यापक बनी देवरिया की गरिमा सिंह को राहत देने से इंकार करते हुए एकलपीठ के फैसले को सही करार दिया है और फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने दिया है.

अपीलार्थी ने कहा कि याचिका वापस की जाय ताकि वह अपने विरूद्ध आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर चुनौती दे सके. एकलपीठ ने 22 जनवरी 26 के आदेश से याची को राहत देने से इंकार कर दिया था. अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया.

गरिमा सिंह पुत्री भारत सिंह नाम की दो महिलाओं को लेकर खुलासा हुआ. याची देवरिया की रहने वाली है. उसने अमेठी की गरिमा सिंह के प्रमाणपत्र (documents) के सहारे नौकरी हासिल की. हाई स्कूल इंटरमीडिएट सनातक व बीएड सभी प्रमाणपत्र (documents) अमेठी के कालेज के है. दोनों गरिमा सिंह के पिता समान है. अंकपत्र, रोल नंबर भी एक ही है. सारे दस्तावेज (documents) अमेठी के है किन्तु याची देवरिया की रहने वाली है.

सभी documents अमेठी के कालेज के

कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया दस्तावेज अपीलार्थी के न होकर किसी अन्य के है. जिसके सहारे देवरिया की गरिमा सिंह ने नौकरी हासिल की है. अपीलार्थी नहीं बता सकी कि किस तरह से उसने अमेठी से पढ़ाई की थी. विशेष अपील बलहीन करार देते हुए खारिज कर दी.

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