Non Cognizable Offence में पुलिस रिपोर्ट ‘शिकायत’, समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए, समन आर्टिकल 21 का उल्लंघन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि non cognizable (असंज्ञेय) अपराध के लिए फाइल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस या स्टेट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है.…
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