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High Court Decision

चौथी संतान के लिए Maternity leave नहीं मिलेगा, 3 संतान नौकरी में आने से पहले का तर्क मंजूर नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ​ Maternity leave की पात्रता दो संतानों तक ही सीमित है. यदि किसी महिला की दो जीवित संतानें उसे Maternity leave की पात्रता नहीं होगी. जस्टिस मंजू रानी चौहाने की सिंगल बेंच ने यह फैसला श्रीमती शशि कुमारी की याचिका पर दिया है.…