Kidnapping & Rape के 35 साल पुराने मामले के आरोपित बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बिना ठोस दस्तावेजी आधार के अनुमानित उम्र पर सजा नहीं दी जा सकती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के एक बहुचर्चित अपहरण एवं दुष्कर्म (Kidnapping and Rape) मामले में सत्र न्यायालय, बांदा द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द करते हुए तीनों आरोपियों राम चरण, राजा राम और राम कुमार को दोषमुक्त कर दिया है. जस्टिस तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने यह फैसला…
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