जब तक विवाह रद्द नहीं होता, पत्नी की maintenance पाने की हकदार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया फैमिली कोर्ट चंदौली का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक विवाह रद नहीं हो जाता तब तक पत्नी को अपने पति से maintenance (भरण पोषण) पाने का हक है. वह भी तब जबकि जोड़े ने विवाद रद कराने की दिशा…
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