+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

चित्रकूट के बहुचर्चित हत्या मामले के आरोपी सर्वेश यादव को मिली जमानत

हाईकोर्ट ने कहा, आखिरी बार देखने की गवाही संदेहास्पद, जमानत पाने का अधिकार   

चित्रकूट के बहुचर्चित हत्या मामले के आरोपी सर्वेश यादव को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के चर्चित हत्या केस के आरोपी सर्वेश यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा हत्या का परिस्थितिजन्य साक्ष्य है. आखिरी बार देखने की गवाही संदेह भरी है. इसलिए आरोपी जमानत पाने का हकदार है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दिया है.

पत्नी और पिता के बयान सपोर्ट नहीं करते
मृतक किशोरीलाल के भाई ओमप्रकाश द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिनांक 20 नवंबर 2024 की रात्रि करीब 8 बजे उसके भाई किशोरीलाल को गांव के ही सर्वेश यादव अपनी बाइक से लेकर जाता हैं, शराब पिलाता हैं और नशा चढ़ जाता हैं तो उसका गला दबाकर दुकान में शव फेंककर चला जाता हैं. आरोपी के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान विरोधाभास है. यहां तक कि मृतक की पत्नी और उसके पिता का बयान भी शिकायतकर्ता के बयान को समर्थन नहीं करता.

सिर्फ संदेह पर फंसाया गया
घटना  का कोई चक्षुदर्शी गवाह नहीं हैं, सिर्फ संदेह में फंसाया गया है. सरकारी अधिवक्ता ने मृतक की पत्नी और अभियुक्त के  संबंधों को जोड़ते हुए यह तर्क  दिया कि घटना वाले दिन मृतक की पत्नी से करीब 14 बार फोन पर अभियुक्त की बातचीत हुई थी . जबकि मृतक किशोरीलाल की पत्नी ने भी अपने बयान में मृतक और अभियुक्त सर्वेश यादव को बहुत अच्छा मित्र बताया है.

इसे भी पढ़ें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *