रिटायर होने से वर्षों पहले गलत Salary Fixation के आधार पर पेंशन में कटौती आदेश पर हाईकोर्ट सख्त, सुनवाई 9 अप्रैल को
प्रमुख सचिव गृह व डीसीपी पुलिस मुख्यालय से पूछा सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ क्यों की जा रही पेंशन में कटौती

कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के डीसीपी और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश लखनऊ से अलग अलग हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गलत Salary Fixation के आधार पर वेतन से कटौती आदेश लगातार पारित किए जा रहे हैं. याचिका की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.
गलत Salary Fixation के आधार पर पेंशन में कटौती क्यों कर रहे
यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने राजबहादुर सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने बहस की. इनका कहना है कि याची की पेंशन में 28 जून 25 के डीसीपी के आदेश से गलत Salary Fixation के आधार पर अवैध कटौती की गई है. यह कटौती 16 जनवरी 2007 के शासनादेश व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत की गई है. कोर्ट ने कहा कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है फिर भी ऐसे आदेश हो रहे. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से सफाई मांगी है.