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6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करें नहीं तो बार Association के ऑफिस बेयरर्स पर चलेगा अवमानना का केस

लगातार हड़ताल की वजह से रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही तय समय में पूरी न हो पाने पर कोर्ट ने किया कमेंट

6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करें नहीं तो बार Association के ऑफिस बेयरर्स पर चलेगा अवमानना का केस

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी तहसील, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट के बार Association की लगातार हड़ताल के कारण रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही तय समय में पूरी नहीं हो पाती है तो बार Association के पदाधिकारी अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे.

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 116 के तहत एक मामले का जल्द से जल्द फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी. जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि चूंकि यह मुद्दा बड़े पैमाने पर जनता, खासकर गरीब वादियों (किसानों) को प्रभावित कर रहा है.

इसलिए इस कोर्ट ने पूरे यूपी के लिए सामान्य निर्देश जारी किए हैं कि अगर किसी तहसील, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट के बार Association की लगातार हड़ताल के कारण दया शंकर के मामले में इस कोर्ट द्वारा तय समय में रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है, तो बार Association के पदाधिकारी दया शंकर के मामले के निर्देश का उल्लंघन करने के लिए इस कोर्ट की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे और पार्टी संबंधित बार Association के पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी.

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विमल किशोर सिंह पेश हुए, जबकि प्रतिवादी की ओर से सीएससी ने पक्ष रखा. याचिकाकर्ता का कहना था कि यूपी रेवेन्यू कोड, 2006 की धारा 116 के तहत मुकदमा 2022 से लंबित है, और आज तक संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इस पर फैसला नहीं किया है. नियम, 2016 के नियम 109 (10) पर विचार करते हुए, यह अनुरोध किया गया कि एसडीएम, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर को मामले का समयबद्ध तरीके से फैसला करने का निर्देश दिया जाए.

बेंच ने दया शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला दिया और अन्य (2023) जिसमें यह निर्देश जारी किया गया था कि यदि यूपी रेवेन्यू कोड या उसमें बनाए गए नियमों में कोई समय तय किया गया है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी रेवेन्यू कोड और उसमें बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कार्यवाही तय करने के लिए बाध्य है.

कोर्ट ने रेवेन्यू कोड के तहत अन्य कार्यवाही तय करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की जहां यूपी रेवेन्यू कोड या उसमें बनाए गए नियमों में कार्यवाही समाप्त करने के समय के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है.

ऑर्डर शीट की जांच करने पर, बेंच ने देखा कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 116 के तहत मामले की कार्यवाही इस कारण से लंबित थी कि तहसील उतरौला के वकील लगातार हड़ताल पर थे. संबंधित पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण भी मामला स्थगित कर दिया गया था.

तहसील उतरौला के बार Association की हड़ताल है जो विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त न करने का कारण

कोर्ट ने माना कि यह स्पष्ट है कि यह तहसील उतरौला के बार Association की हड़ताल है जो विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त न करने का कारण है. इसलिए, प्रथम दृष्टया यह बार Association, तहसील उतरौला द्वारा की गई अवमानना है. बेंच ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर को छह महीने के भीतर मामले का फैसला करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया.

“यह साफ किया जाता है कि अगर तहसील उतरांवला के बार एसोसिएशन की लगातार हड़ताल की वजह से केस स्थगित होता है तो संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी दया शंकर के मामले में दिए गए निर्देश में रुकावट डालने के लिए इस कोर्ट की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे”
कोर्ट ने आदेश में कहा

Parshuram And Another V/s Sub Divisional Magistrate, Utraula, Balrampur And Others; MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. – 6938 of 2025

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