एडीएम Finance जौनपुर अजय कुमार अंबष्ट को Contempt नोटिस, सुनवाई 27 फरवरी 26 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजय कुमार अंबष्ट एडीएम वित्त एवं राजस्व जौनपुर को Contempt नोटिस जारी की है और उन्हें एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने अथवा कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ Contempt कार्यवाही की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 27 फरवरी 26 को होगी.
कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया विपक्षी पर Contempt का केस बनता है. यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने शाहगंज के महरौदा गांव की निवासी दुर्गावती की Contempt याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव ने बहस की.
इनका कहना था कि याची की जमीन के मुआवजे का 22 लाख का अवार्ड दिया गया है. जमीन हथिया ली गई किंतु एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया. जिसपर दाखिल याचिका पर सरकार की तरफ से आपत्ति की गई कि याची को स्वामित्व व मुआवजे संबंधी दस्तावेज पेश करने का पत्र लिखा गया है. इसका पालन न कर याचिका दायर की गई है जो पोषणीय नहीं है.
इसपर कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में दस्तावेज पेश करने तथा उसपर तीन हफ्ते में आदेश पारित करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी. इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह Contempt याचिका दायर की गई है.