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Illegal mining मामले में डीएम मिर्जापुर नियमानुसार एमएम 11 जारी करने की औपचारिकता पूरी कर आदेश जारी करें  

Illegal mining मामले में डीएम मिर्जापुर औपचारिकता पूरी कर आदेश जारी करें  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के एक मामले में अवैध खनन (Illegal mining) को लेकर एमएम 11 जारी न करने के खिलाफ दाख़िल याचिका पर डीएम को निर्देश दिया है कि वह कानूनी औपचारिकता पूरी कर नियमानुसार एमएम 11 जारी करने का आदेश पारित करें. यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस  सुधांशु चौहान की बेंच ने मिर्जापुर के ओम प्रकाश सिंह की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है.

याचिका में माँग की गई थी कि अवैध खनन (Illegal mining) को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है, परंतु अधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक एमएम 11 जारी  करने का सवाल है उस संबंध में डीएम याची द्वारा 23 जूलाई 2024 के शासनादेश के क्रम में औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार निर्णय लें.

Illegal mining में विभाग ने 20 दिसंबर 2024 को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

Illegal mining मामले में विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में याची द्वारा दिए गए जवाब को लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याची एक नया प्रत्यावेदन डीएम मिर्जापुर के समक्ष प्रस्तुत करें. इस पर नियमानुसार दो माह के अंदर याची को सुनवाई का मौका देने के बाद आदेश पारित किया जाय. हाई कोर्ट ने इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया है.

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