Workers को लाभों के भुगतान में घोटाले की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग में याचिका
राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब, CBI जांच कराने पर विचार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग प्रयागराज में मस्टर रोल कर्मचारियों (Workers) को लाभों के भुगतान में दस्तावेजी फर्जी वाडे़ की सीबीआई जांच की मांग पर फिलहाल विचार न कर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है.

याची का कहना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी मेजा ने डिविजनल डायरेक्टर सोसल फारेस्ट्री प्रयागराज को घपले की रिपोर्ट भेजी है. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. जो सही कर्मचारी (Workers) थे, उन्हें लाभ नहीं देकर फर्जी दैनिक कर्मचारियों (Workers) को दस्तावेज में कूटकरण करके भुगतान किया गया है. कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 11 दिसंबर नियत की है.
यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार ने अनिल कुमार सिंह की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है. याचिका में वन विभाग प्रयागराज में बड़े फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया गया है और मांग की गई है कि याची कि 2010-17 तक की सेवा जोड़कर लाभ दिया जाय.
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