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BNS में दर्ज केस में 10 माह में आया फैसला, आरोपित को फांसी की सजा

कानपुर देहात में पिछले साल जुलाई में की गयी थी आठ साल की बच्ची की हत्या

BNS में दर्ज केस में 10 माह में आया फैसला, आरोपित को फांसी की सजा

बीएनएस (BNS) लागू होने के बाद दर्ज कराये गये आठ साल की बच्ची की हत्या के केस में कानपुर देहात की एडीजे 6 की कोर्ट ने आरोपित पर दोषसिद्ध पाया है और उसे फांसी की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपित पर दस लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह सामान्य अपराधी नहीं बल्कि विरलतम से परे है. कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए अस्पतालों में इलाज को लेकर भी कमेंट दिया है. कोर्ट ने अर्थदण्ड की 90 फीसदी धनराशि पीड़ित के परिवार के दो सदस्यों को बराबर बराबर बांटने का निर्देश दिया है.

यह घटना कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में 23 जुलाई 2024 को सामने आयी थी. घटना के संबंध में रिपोर्ट विनोद कुमार ने दर्ज करायी थी. थाने में दी गयी तहरीर के अनुसार रात साढ़े दस बजे से 12 बजे के बीच परिवार के पत्नी वीना देवी, बेटा सूर्यांश, दामाद महेन्द्र कुमार, बेटी काव्या और पूजा, पूजा का बेटा आयुष घर में सो रहे थे.

तभी दीपू पुत्र मुन्नूलाल बांका लेकर पहुंचा और बांके से सभी पर बारी बारी से हमला किया. हमले में बुरी तरह से जख्मी 8 वर्षीय बच्ची काव्या की मौत हो गयी जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए थे.गंभीर मामला होने के चलते पुलिस ने भी तेजी दिखायी और आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र भी कोर्ट में पेश कर दिया.

10 महीने 13 दिन में अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया.पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया था.इसके साथ ही चश्मदीदों की गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से अदालत में प्रस्तुत किया गया.‌अदालत ने दीपू पुत्र मनु लाल को बीएनएस (BNS) की धारा 103(1), 109(1), 118 (1), 115 का दोषी माना और मृत्यु दंड की सजा सुनाई.इसके साथ ही 15 लाख 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया.‌

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