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High Court Decision

20 साल की Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले बीएसएफ जवान को पेंशन का हक नहीं, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल का जो जवान 20 साल की अर्हक Service पूरी किए बिना स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, वह पेंशन का हकदार नहीं है. जस्टिस जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने 23 सितंबर 2026 को पूर्व कॉन्स्टेबल बचा लाल सिंह की…