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60 वर्ष से अधिक आयु पर Old age Pension: बजट नहीं होना कह कर पेंशन देने से बच नहीं सकती सरकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

60 वर्ष से अधिक आयु पर Old age Pension: बजट नहीं होना कह कर पेंशन देने से बच नहीं सकती सरकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने old age pension योजना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार ने कोई पेंशन योजना शुरू की है और बाद में किसी पात्र व्यक्ति को यह कहते हुए पेंशन देने से इन्कार करती है कि लक्ष्य पूरा हो चुका है या धन उपलब्ध नहीं है, तो इससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार का सवाल खड़ा होता है.

जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ के समक्ष चूना कंकड़ गली मथुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता याची प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से पैरवी करते हुए कोर्ट में यह मुद्दा उठाया कि वे 60 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद old age pension योजना के तहत अपने हकदार लाभ से वंचित हैं. मामला मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सहित तीन अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध दायर किया गया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में 21 मई और 11 मई 2026 के पूर्व के आदेशों का हवाला दिया. इनमें बताया गया कि राज्य के स्थायी अधिवक्ता शरद चंद्र उपाध्याय ने अदालत को सूचित किया था कि याचिकाकर्ता का old age pension का दावा विचाराधीन है. कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया था कि याचिकाकर्ता ने 8 अप्रैल 2026 को प्रतिवादी संख्या 3 (जिला समाज कल्याण अधिकारी) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (निदेशक) को लिखा एक पत्राचार अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें old age pension भुगतान से संबंधित जानकारी थी.

old age pension योजना के तहत 67.50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित

 13 जुलाई 2026 की सुनवाई में मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी राज्य की ओर से पेश हुए और जवाबी हलफनामा दाखिल किया. कहा सरकार ने old age pension योजना के तहत 67.50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे विभाग द्वारा शत-प्रतिशत पूरा किया जा रहा है. निदेशालय द्वारा 06 मई 2025 और 01 सितंबर 2025 के पत्रों के माध्यम से old age pension लक्ष्य को बढ़ाकर 73.00 लाख करने का अनुरोध किया गया है.

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वर्तमान में old age pension के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, और यदि लक्ष्य बढ़ता है या कुछ अपात्र पेंशनभोगी पाए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता के आवेदन पर “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर विचार किया जाएगा. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी वरिष्ठ नागरिक को old age pension पाने का कोई सांविधिक या निहित अधिकार नहीं है. लेकिन जब राज्य स्वयं ऐसी योजना लागू करता है, जिसका प्रिंट मीडिया सहित प्रचार-प्रसार भी हुआ है और बाद में किसी पात्र व्यक्ति को धन की कमी या लक्ष्य पूरा होने का हवाला देकर इनकार करता है, तो यह स्थिति न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करती है.

राज्य सरकार ने मामले में तत्काल स्थगन की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त 2026, दोपहर 2:00 बजेनिर्धारित की है. याची का कहना है कि सरकार ने कहा 60 साल होते ही old age pension मिलेगी, याची 70 साल का है, संस्तुति के बावजूद उसे old age pension नहीं मिली. याचिका में पेंशन राशि बढ़ाने तथा प्रतिमाह भुगतान का आदेश देने की भी मांग की गई है.

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