सऊदी अरब में फंसे याचिकाकर्ता को राहत, Emergency Certificate जारी करने का आदेश, पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त को समाप्त हो चुकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिक को Emergency Certificate जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की बेंच ने फतेहपुर के रहने वाले अशरफ की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. भारतीय नागरिक अशरफ की पासपोर्ट संबंधी परेशानी को याचिका में उठाया गया था. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के सचिव को उसे Emergency Certificate जारी कराने का निर्देश दिया है.
यह रिट याचिका फतेहपुर जिले के रहने वाले अशरफ की तरफ से दाखिल की गयी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट की अवधि 29 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुकी है. उसने सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए आवेदन पहले ही दे रखा है, जो अभी लंबित बताया गया.
Emergency Certificate जारी कराया जाए, ताकि वह स्वदेश लौटकर अपने क्षेत्र के पासपोर्ट अधिकारी के यहां नए पासपोर्ट के लिए विधिवत आवेदन कर सके
इन परिस्थितियों में कोर्ट ने निर्देश दिया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4(2)(ए) के तहत उसे Emergency Certificate जारी कराया जाए, ताकि वह स्वदेश लौटकर अपने क्षेत्र के पासपोर्ट अधिकारी के यहां नए पासपोर्ट के लिए विधिवत आवेदन कर सके.
सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता दिनेश चंद्र त्रिपाठी और राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता प्रदीप सिंह उपस्थित रहे. याचिकाकर्ता की ओर से कृष्ण कुमार, विद्या सागर मिश्रा और विकास कुमार मिश्रा ने पैरवी की. कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के माध्यम से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ को भेजने का निर्देश भी दिया है.
किसी की भूमिधरी जमीन पर नहीं बनाया जा सकता चकरोड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमिधरी जमीन गाटा संख्या 664 में चकरोड का निर्माण न कराने का निर्देश दिया है .और कहा है कि जो भी निर्माण हो याची की जमीन प्रभावित न हो. जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र ने बृजेश कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया.
याची का कहना है कि गाटा संख्या 664 को चकरोड के लिए चिह्नित कर दिया गया है, जबकि चकरोड वास्तव में सटी हुई गाटा संख्या 641 में स्थित है. आपत्ति पर सुनवाई न होने पर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. खंड विकास अधिकारी, भगवतपुर प्रयागराज ने बताया कि हर्दियापुर मजरा अकबरपुर सल्लाहपुर, तहसील सदर की गाटा संख्या 664 की स्थलीय जांच में धान की फसल बोई मिली.
ग्राम पंचायत निधि से आज तक वहां कोई चकरोड नहीं बना और कार्य योजना में भी यह कार्य प्रस्तावित नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि गांव सभा की संपत्ति पर मौके पर कोई कार्य होने की स्थिति में विशेष ध्यान रखा जाए कि याची की जोत पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े.