Criminal History पर दो अधिकारियों की परस्पर विरोधी जानकारी पर एडीजी तकनीकी उप्र पुलिस तलब, जमानत अर्जी की सुनवाई 19 को

साथ ही कहा है कि इसी दिन डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश भी हाजिर रहेंगे. वह दूसरे मामले में तलब किए गए हैं. कोर्ट ने उस दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक देने का महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है.
Criminal History पर मांगी गई जानकारी दी किंतु केस डायरी उनके कार्यालय को नहीं मिली
यह आदेश जस्टिस अरूण कुमार सिंह देशवाल ने गणेश शंकर तिवारी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की. कोर्ट के निर्देश पर सरकारी वकील ने Criminal History पर मांगी गई जानकारी दी किंतु केस डायरी उनके कार्यालय को नहीं मिली.
जिस पर अन्य केस में आये एडीजी तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि आईसीजेएस पोर्टल पर केस डायरी संयुक्त निदेशक अभियोजन हाईकोर्ट को दी गई है. किंतु संयुक्त निदेशक ने ऐसा होने से इंकार किया. कहा कोई ऐसा एसेस नहीं दिया गया है.
साथ ही कहा कि केस डायरी व आपराधिक इतिहास (Criminal History) देखने के लिए एक अधिकारी की तैनाती जरुरी है. दो अधिकारियों के विरोधाभासी कदम को देखते हुए कोर्ट ने एडीजी तकनीकी को तलब किया है. अर्जी की सुनवाई 19 मार्च को होगी.