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एसडीएम करछना भारती वीना को Contempt नोटिस

एक माह में आदेश का पालन करे या बतायें क्यों न की जाय उनके खिलाफ Contempt कार्यवाही

एसडीएम करछना भारती वीना को Contempt नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना (Contempt) में दंडित करने की मांग में दाखिल याचिका पर भारती वीना एस डी एम करछना प्रयागराज को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने उन्हें आदेश का एक महीने में पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना (Contempt) कार्यवाही शुरू की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.

यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने श्रीमती शक्ति देवी की अवमानना (Contempt) याचिका पर अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा को सुनकर दिया है. इनका कहना था कि हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 20 के आदेश से संपत्ति बंटवारा वाद का निस्तारण करने का निर्देश दिया था. जिसका पालन नहीं किया गया. जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है.

याची का कहना है कि आदेश की प्रति एसडीएम को दी गई है. इसके बावजूद कोर्ट आदेश की अवहेलना की जा रही है. कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया मामला विचारणीय है.

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