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अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव CLPA के अध्यक्ष, पंकज महामंत्री निर्वाचित

क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन हाईकोर्ट का चुनाव संपन्न

अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव CLPA के अध्यक्ष, पंकज महामंत्री निर्वाचित

क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन (CLPA) हाईकोर्ट का चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ. जिसमें सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वी पी श्रीवास्तव अध्यक्ष और अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला महामंत्री निर्वाचित हुए हैं. अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष आशुतोष तिवारी और संतोष त्रिपाठी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं.

अधिवक्ता सुनील सिंह कोषाध्यक्ष, अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह संयुक्त सचिव प्रशासन, दिनेश यादव संयुक्त सचिव पुस्तकालय निर्वाचित हुए हैं. कार्यकारिणी सदस्यों में वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी, राहुल श्रीपति, धर्मेंद्र सिंघल, बृजेश सहाय, अरुण कुमार शुक्ला, कामेश्वर सिंह, ओमकार मलिक चयनित हुए हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी सत्य प्रकाश तिवारी, चुनाव अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव और राज कुमार गौतम की देखरेख में चुनाव सकुशल सम्पन्न हुआ.निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आई के चतुर्वेदी ने आज नई कार्यकारिणी को प्रभार भी सौंप दिया. इस मौके पर सुधीर दीक्षित, रमेश चन्द्र पाण्डेय, जय नारायण सिंह राजपूत, पुलक गांगुली, राहुल मिश्रा, लवेश शर्मा, राजेश गुप्ता, लल्ला तिवारी, के एन राहा आदि उपस्थित रहे.

आज हाईकोर्ट की मल्टीलेवल पार्किंग रहेगी बंद
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर हाईकोर्ट स्थिति मल्टीलेवल पार्किंग 23 जुलाई को बंद रहेंगी. इस आशय का आदेश निबंधक न्यायिक ने जारी किया है. सभी अधिकारियों कर्मचारियों व स्टाफ को यह आदेश दिया गया है. बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. मंगलवार को एल्डर कमेटी चुनाव की तैयारियां पूरी कराने में व्यस्त रही हो प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपने लिए वोट मांग रहे थे.

मतदान बुधवार की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक न्यू अधिवक्ता चैम्बर्स बिल्डिंग के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) में त्रिभुवन उपाध्याय हॉल के पीछे स्थित पुराने महाधिवक्ता कार्यालय के बगल और न्याय कक्ष संख्या 10 के बगल से प्रवेश करके होगा. चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन सभी मतदाताओं और प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है.

मतदान के दिन मतदाताओं/प्रत्याशियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा, भले ही वह व्यक्ति कोर्ट ड्रेस में हो. यदि वह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है. ऐसे सभी लोगों से अपील की गई है कि मतदान के दिन मतदान स्थल पर अनावश्यक रूप से प्रवेश करने का प्रयास न करें. प्रवेश द्वार संख्या-7 मतदान के दिन दिनांक 23.07.2025 को पूर्णतया बंद रहेगा तथा किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा.

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