41 साल बाद Murder आरोपी को मिली दोषमुक्ति
हत्या की साझा मंशा सिद्ध करने को सिर्फ ‘मारो साले को’ कहना काफी नहीं: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थिति और “मारो साले को” कहकर ललकारना हत्या (Murder) के लिए धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य आशय…
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