टीजीटी Teachers भर्ती में बायोलॉजी के पदों को भी किया गया शामिल
सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

बायोलॉजी को भी टीजीटी Teachers के पद पर नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इस आशय का एक हलफनामा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है. याची हेमंत कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कोर्ट से माँग की थी कि वे बायोलॉजी से परीक्षा पास किए हैं, परंतु 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है और बायोलॉजी विषय को बाहर कर दिया गया है.
याचिका में माँग की गई थी की है 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित कर टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को भी शामिल किया जाए. सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि बायोलॉजी को अलग विषय के रूप में टीजीटी Teachers की नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है.
इस आशय का एक नोटिफिकेशन नौ नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार कर याचिका को निस्तारित कर दिया और आदेश दिया की भर्ती प्रक्रिया को नई संशोधित सर्कुलर/शासनादेश के आधार पर यथाशीघ्र पूरी की जाए.
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