SARFAESI Act की धारा 14 के तहत आदेश होने के बाद उधारकर्ता जिम्मेदारी से बचने के लिए किराएदार को हथियार नहीं बना सकता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता. जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण गिरि की बेंच ने कहा…
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