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नाबालिग का Unwanted Pregnancy गिराने का मामला: सीएमओ हाथरस की कोर्ट ने की खिंचाई, कहा बिना डाक्टर के नाम के 2 चेयरमैन का बोर्ड कैसे

तुरंत मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश, कोर्ट ने मांगी गर्भ की स्थिति के साथ पीड़िता की शारीरिक मानसिक स्थिति की रिपोर्ट

नाबालिग का Unwanted Pregnancy गिराने का मामला: सीएमओ हाथरस की कोर्ट ने की खिंचाई, कहा बिना डाक्टर के नाम के 2 चेयरमैन का बोर्ड कैसे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की की Unwanted Pregnancy गिराने की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए सीएमओ हाथरस की नासमझी पर नाराजगी जताई है और कहा कि सीएम्ओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर लड़की की शारीरिक, मानसिक व गर्भ (Pregnancy) की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था. सीएमओ के हलफनामे में बताया गया कि Pregnancy की जांच के लिए दो विभाग के डाक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनेगा. उन्होंने किसी भी डॉक्टर के नाम का खुलासा नहीं किया. दोनों को ही मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन बताया गया है.

तथ्य सामने आने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह समझ से परे है कि एक बोर्ड के दो चेयरमैन कैसे काम करेंगे. इस पर कोर्ट में सवाल खड़ा किया गया तो जवाब दिया गया कि जिले में सक्षम डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं. स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की डिमांड के लिए पड़ोस के जनपदों में डिमांड भेजी गयी लेकिन वहां से कोई रिस्पांस ही नहीं ​आया. इसके चलते यह स्थिति सामने आयी है.

Unwanted Pregnancy के समापन की संवेदनशीलता को समझ ही नहीं पा रहे CMO

यह सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीएमओ लापरवाह और असहाय दिखाई दे रहे हैं. वह Unwanted Pregnancy के समापन की संवेदनशीलता को समझ ही नहीं पा रहे है. कोर्ट ने कहा कि Unwanted Pregnancy के समापन जैसे संवेदनशील मसले पर डाक्टर अपना दायित्व कब समझेंगे. कोर्ट ने यह भी एड किया कि अफसर कोर्ट के आदेश पर ही काम करेंगे या अपनी मर्जी से कार्यवाही भी करेंगे.

कोर्ट ने सीएमओ हाथरस को तुरंत मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की Unwanted Pregnancy की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही सचिव हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति को याचिका में पक्षकार बनाते हुए कानूनी अधीक्षण के लिए किसी अधिवक्ता को रखने का आदेश दिया. याचिका की सुनवाई शुक्रवार 13 मार्च को साढ़े 12 बजे दोपहर दुबारा की जायेगी. यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने पीड़िता नाबालिग लड़की की तरफ से Unwanted Pregnancy के समापन की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

इससे पहले 27 फरवरी को कोर्ट ने सीएमओ को 29 दिन के Pregnancy समापन के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. 10 मार्च को बताया गया कि मेडिकल बोर्ड गठित नहीं हो सका तो कोर्ट ने सीएमओ को 12 मार्च को तलब किया और उम्मीद जताई कि रिपोर्ट आ जाएगी. इस पर सीएमओ हाथरस कोर्ट में हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल कर बिना डाक्टर के नाम के बोर्ड बनाने की समझ से परे जानकारी दी. पूछने पर कहा जिले में सक्षम डाक्टर नहीं तो पड़ोसी जिलों को पत्र लिखा है.

सरकारी वकील मनोज कुमार मिश्र ने कहा कि पीड़िता गर्भ गिरायेगी या बच्चे को जन्म देगी तो उसे गोद कौन लेगा स्थिति साफ नहीं है. यह राज्य की जिम्मेदारी है. 24 घंटे का समय दिया जाय बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच रिपोर्ट दी जायेगी. जिस पर कोर्ट ने सीएमओ को मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. सुनवाई शुक्रवार 13 मार्च को भी होगी.

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शादी का झूठा वायदा कर शारीरिक संबंध बनाने व धमकाने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक, विवेचना जारी रहेगी किंतु पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वायदा कर शारीरिक संबंध कायम करने, अवैध रूप से निरूद्ध रखने व धमकाने के आरोपियों कृष्ण दत्त उर्फ मुख्या व शिवकांत उर्फ श्याम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस को अपराध की विवेचना जारी रखने किंतु पुलिस रिपोर्ट पेश न करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से छः हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 28अप्रैल को होंगी.

यह आदेश जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने याचियों के अधिवक्ता वी के चंदेल व मयंक कृष्ण सिंह चंदेल को सुनकर दिया है.इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने में चार महीने की देरी की गई और देरी का कारण नहीं बताया गया. आरोप ऐसे हैं जिन्हें साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता. बांदा जिले के मारका थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल 25 की घटना की एफआईआर 8 अगस्त 25 को दर्ज की गई. आरोप लगाया कि शादी का झूठा वायदा करके शारीरिक संबंध कायम करने का अपराध किया गया है.

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