Law की जानकारी न होना उल्लघंन का वैध कारण नहीं, अवैध निरूद्धि (Arrest) रद, तुरंत रिहा करने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना कारण बताए दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी (Arrest) को अवैध ठहराया है और तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा है कि अज्ञानता कानून के उल्लंघन के लिए वैध बहाना नहीं हो सकती. ऐसी गिरफ्तारी…
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