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नोएडा के वृंदावन पार्क में Religious site बनाने के नोएडा अथॉरिटी के निर्णय को 59 ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 15 ए में एक Religious site बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा से जवाबी हलफनामा मांगा है. यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने एसपी सिंह व 58 अन्य की याचिका पर दिया है.

नोएडा अथॉरिटी द्वारा Religious site बनाने का प्रस्ताव

बृंदावन पार्क के एक हिस्से में नोएडा अथॉरिटी द्वारा Religious site बनाने का प्रस्ताव है. जिसकी अधिकारिता को चुनौती दी गई है. वृंदावन पार्क के हिस्से में Religious site बनाने के निर्णय को वहां के निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. कोर्ट याचिका की 16 मार्च को सुनवाई करेगी.

पौदर व परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर राज्य सरकार व गांव सभा से दो हफ्ते में कोर्ट ने मांगी जानकारी

नोएडा के वृंदावन पार्क में Religious site बनाने के नोएडा अथॉरिटी के निर्णय को 59 ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज तहसील की गांव सभा कौड़िया में परिक्रमा मार्ग व पौदर पर विपक्षी मतलूब व परिवार के अवैध कब्जे के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व गांव सभा से दो हफ्ते में जानकारी मांगी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की है.

यह आदेश जस्टिस सीके राय ने मोहम्मद फैज की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक यादव ने बहस की.इनका कहना है कि पौदर से गाव के लोगों का आवागमन है. पशु ट्रैक्टर से खेती का काम इसी रास्ते से किया जाता है. गांव के ही मतलूब ने मार्ग को घेरकर पक्का निर्माण करा लिया और रास्ता बंद कर दिया है. जिससे गांव वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. याचिका में पौदर से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है.

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