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Residential Land Lease के संरक्षण का दायित्व SDM पर, SC को आवंटित आवासीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर 2 माह में कब्जा सौपें

Residential Land Lease के संरक्षण का दायित्व SDM पर, SC को आवंटित आवासीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर 2 माह में कब्जा सौपें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा आश्रयहीन कृषि श्रमिक को Residential Land Lease के संरक्षण का दायित्व एसडीएम का है. यदि कोई आवंटी को बेदखल कर कब्जा कर लेता है तो उसे हटाकर आवंटी को कब्जा सौंपा जायेगा. कोर्ट ने कहा आवंटित आवासीय भूमि (Residential Land) पर उत्तराधिकार हो सकता है किन्तु इससे आवंटी (Lease) को भूमिधरी या आसामी का अधिकार नहीं मिल जाता. जमीन ग्राम पंचायत की ही रहेगी. उसे आवंटन निरस्त करने का भी अधिकार होगा.

इसी के साथ कोर्ट ने आवंटी (Lease) को Residential Land पर कब्जा दिलाने व अतिक्रमण हटाने का समादेश जारी करने की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एसडीएम खागा, फतेहपुर को राजस्व संहिता की धारा 65 में संक्षिप्त कार्यवाही कर आवंटी याची को कब्जा सौप घर बनाने दे, ऐसा करने से पूर्व अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाय इसके दो महीने बाद उन्हें फैसला लेना होगा.

ग्राम पंचायत ने 16 अप्रैल 12 को Residential Land Lease का प्रस्ताव भेजा

यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने श्रीमती गीता देवी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है. खागा तहसील के गांव ओरहा के भूमिहीन आश्रयहीन खेतिहर मजदूर याची के पति रामलाल के नाम घर बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने 16 अप्रैल 12 को भूमि आवंटन (Residential Land) का प्रस्ताव भेजा.

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जिसे एसडीएम द्वारा 24 दिसंबर 12 को अनुमोदित किया गया. याची के पति ने कच्चा मकान बनाया, इसी बीच उसकी दुर्घटना में मौत हो गई. जिसमें याची को मुआवजा मिला तो उसने घर बनाना शुरू किया किन्तु विपक्षियों ने रोक दिया और भगा दिया. जिलाधिकारी व एसडीएम से शिकायत की किंतु कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली.

हाईकोर्ट ने कानूनी मुद्दे पर फैसला सुनाया और कहा कि ऐसे मामलों (Residential Land Lease) में एसडीएम को धारा 65 में संक्षिप्त कार्यवाही कर आवंटी को कब्जा सौंपने का अधिकार प्राप्त है. इस मामले में धारा 134 के उपबंध नहीं लागू होंगे.

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यह धारा भूमिधरी या आसामी की बेदखली पर कार्यवाही का उपबंध करती है जो धारा 63 के आवासीय आवंटन (Residential Land Lease) पर लागू नहीं होती. जिसके अतिक्रमण से संरक्षण देने का अधिकार एसडीएम को है. एसडीएम का कर्तव्य है कि वह आवंटी को कब्जा दिलाये क्योंकि आवास का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e)व अनुच्छेद 21के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं.

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