UP Revenue Code Rules में संशोधन पर प्रमुख सचिव Revenue 25 सितंबर तक दें हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व (Revenue) संहिता नियमावली 2016 में जमीन की अदला-बदली की प्रक्रिया गत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर/सचिव राजस्व (Revenue) परिषद को तीन हफ्ते में जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है और प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश से 25 सितंबर तक कृत कार्यवाही की जानकारी सहित हलफनामा मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने मयूर सिंह ठाकुर की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
सचिव Revenue परिषद को तीन हफ्ते में जरुरी कदम उठाने का निर्देश
याचिका पर अधिवक्ता अमित सिंह परिहार व ओंकार नाथ ने बहस की. कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कमिश्नर /सचिव राजस्व (Revenue) परिषद को पत्र लिखकर नियमावली संशोधित करने का प्रस्ताव मांगा गया है. इसलिए छः माह का समय दिया जाय. जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.और कमिश्नर/सचिव राजस्व (Revenue) परिषद को तीन हफ्ते में जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.
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याचिका में डालमिया भारत के द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं गैरकानूनी तरीके के किये जा रहे भूमि विनिमय को निरस्त करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अमरनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में राज्य सरकार को धारा 101(2) अर्थात विनिमय की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है.
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