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बर्खास्त सहायक अध्यापक पर वेतन की वसूली पर रोक, 8 मई को होगी सुनवाई

राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी से तीन हफ्ते में जवाब तलब

सहायक अध्यापक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल्वर गैंग का सदस्य, असली नाम संजीव कुमार होने व फर्जी प्रमाणपत्र से सहायक अध्यापक नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में बर्खास्त अजय कुमार याची के वेतन वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से याचिका पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 8 मई को होगी. यह आदेश जस्टिस  राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने हरदोई के अजय कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की.

​शैक्षिक दस्तावेजों पर विचार नहीं किया
इनका कहना है कि अंजान व्यक्ति की झूठी शिकायत पर बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई ने सहायक अध्यापक नियुक्ति की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की. याची सहायक अध्यापक ने सभी शैक्षिक दस्तावेज पेश किए. किंतु न तो उसे सुनवाई का मौका दिया गया और न ही क्रास परीक्षण करने दिया गया. रिपोर्ट में दोषी करार दिया गया. जिस पर उसे 7 जनवरी 23 को बर्खास्त कर दिया गया. याची किसी साल्वर गैंग का सदस्य नहीं रहा है. उसने सभी शैक्षिक दस्तावेज पेश किए हैं. जिस पर विचार नहीं किया गया.जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.

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