मदरसा शिक्षा Board के लखनऊ के रजिस्ट्रार के खिलाफ warrant, 23 को तलब
रजिस्ट्रार व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर हाई कोर्ट में तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के लिए रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा Board जवाहर भवन लखनऊ राघवेंद्र प्रताप सिंह व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर अनीता को कारण बताओ नोटिस जारी की है और आरोप निर्मित कर पूछा है कि 19 मई 22 को पारित आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाय. कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है.
कोर्ट में बुलाये जाने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार/इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा Board राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक और मौका दिया है.
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यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने मो. साजिद खान व अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने बहस की. इससे पहले कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था. दोनों पेश हुए और आदेश पालन को समय मांगा.
रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा Board को वारंट जारी
इसके बाद अनीता हाजिर हुई किन्तु राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया. जिस पर कोर्ट ने अगली तिथि 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा Board को वारंट जारी किया है.