TGT शिक्षक भर्ती 2024 में बी एड डिग्री वालों की ही नियुक्ति की अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कला विषय के सहायक अध्यापक TGT शिक्षक भर्ती 2024 में बीएड डिग्री वालों की ही नियुक्ति करने की अनुमति दी है और कहा है कि जो बीएड डिग्री धारक नहीं है उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी. कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई ने बी एड को अनिवार्य किया है. इसलिए भर्ती में बी एड को वरीयता देने का नियम सही नहीं है.
कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने इससे पहले इसी भर्ती में सहायक अध्यापक (कंप्यूटर) के लिए निर्धारित योग्यता और उप्र लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है. साथ ही बिना बी एड वालों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है. उसी तर्ज पर इस केस में भी रोक लगी है.
जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की बेंच ने विनोद कुमार यादव व चार अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी. याचीगण ने यह कहते हुए रोक सेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती दी है कि इसमें बीएड को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है. कहा कि यह 12 नवंबर 2014 को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के विपरीत है, जिसमें न्यूनतम 50 फीसदी अंक के साथ स्नातक या परास्नातक व बीएड को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है.
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