Criminal case लंबित होने पर निरस्त नहीं कर सकते Arms license
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर शस्त्र (arms) लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. धारा 17(3) आयुध अधिनियम के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को शस्त्र (arms) से खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. कोर्ट ने याची…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]