Accident के लिए ट्रक चालक दोषी, कोर्ट ने सुनायी 2 साल की सजा
15 वर्ष पुराने सड़क हादसे (Accident) के मामले में मेजा ग्राम न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपांशु आर्य ने अभियुक्त ट्रक चालक जितेन्द्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304ए के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनायी है. उसे 25,000 रुपये बतौर क्षतिपूर्ति भी जमा…
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]