रूल 12(8) में “25 परसेंट से ज्यादा नहीं” शब्द का इस्तेमाल, Waiting list में शामिल व्यक्ति को नियुक्त होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…
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