FIR मात्र से दुकान का लाइसेंस निरस्त करना अवैध
तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.…
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